बेटी से रेप, दोषी पिता को 5 बार उम्रकैद:इंदौर में मां बयान से पलटी; डीएनए रिपोर्ट और पीड़ित की आपबीती ने दिलाई सजा

इंदौर में 16 साल की बेटी से रेप के आरोपी सौतेले पिता को जिला कोर्ट ने 5 अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पिता ने नाबालिग के साथ चार बार दुष्कर्म किया था।
खास बात यह है कि इस मामले में पीड़ित की मां अपने बयान से पलट गई। लेकिन कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाया और कठोर रुख अपनाते हुए आरोपी पिता को सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसला 20 अगस्त को सुनाया जो सोमवार को सामने आया है।
ये मामला खुड़ैल थाना क्षेत्र का है। पीड़िता 27 जुलाई 2022 को अपनी मां के साथ थाने पहुंची थी। उसने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीपीओ वर्षा पाठक के मुताबिक मां संभवत: पति को बचाना चाहती थी, इसलिए बयान बदल रही थी। लेकिन, बालिका का बयान और रिपोर्ट ठोस आधार थी।
शिकायत में पीड़िता ने ये बताया पीड़ित नाबालिग ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया था कि मां और पिता चाय की दुकान पर काम करते हैं। जब भी मां अपनी सहेली के यहां जाती थी तो उसका पिता मौका देखकर उसे घर के अंदर बुला लेता था और गलत काम करता था। पिता ने ऐसा गंदा काम चार बार किया।
पीड़िता ने बताया कि पिता धमकी देता था कि अगर उसने मां को इस बारे में कुछ कहा तो वह दोनों के हाथ-पैर तोड़ देगा। एक दिन आरोपी पिता ने बेटी से जमकर मारपीट की। जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत कर दी।
